धारा 4(बी)-(iii)

 

 

 

निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित


पर्यवेक्षण एवं जिम्मेदारी के चैनेल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में अपने कार्यकारी निदेशकों को कई प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। कार्यकारी निदेशक उन प्रस्तावों पर निर्णय लेते हैं जो उनके प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में होते हैं। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन/जांच किए जाने वाले मामले निर्णय लेने के संबंध में अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जिन मामलों में कंपनी के शेयर होल्डरों के अनुमोदन अघोषित हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार शेयर होल्डर की आम बैठक में ले जाया जाता है। इसी प्रकार कुछ मामलों में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी निर्णय अपेक्षित होते हैं उन्हें कोयला मंत्रालय भेजा जाता है। तब भी कुछ मामलों पर विभिन्न कार्यकारी निदेशकों को निर्णय लेना पड़ता है तब ऐसे मामलों पर सभी कार्यकारी निदेशकों द्वारा एक साथ निर्णय लिए जाते हैं। तब, कुछ मामलों पर सीएमडी की बैठक में सभी कंपनियों के सीएमडी तथा कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशकों को एक साथ निर्णय लेना पड़ता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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वेबसाईट अंतिम अद्यतन : December 18 2014 00:00:00.
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